सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया केस में दिया बड़ा आदेश

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट की एक नई पीठ  आप नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई की,  अदालत ने इस केस में ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इस केस में अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। सिसोदिया ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बीआर गवई, संजय करोल और केवी विश्वनाथन की नई बेंच करेगी। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय कुमार ने आप  नेता मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। जिसमें उन्होंने शराब घोटाला मामला में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को फिर से शुरू करने की मांग की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार के इनकार के बाद न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को स्थगित कर दिया। मामला तीन जजों की बेंच जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संजय कुमार के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। शीर्ष अदालत ने इस मामले को इस सप्ताह एक उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। जिसमें कोई भी न्यायाधीश सदस्य नहीं है। गुरुवार को जब सुनवाई शुरू हुई तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि उनके भाई जज जस्टिस कुमार निजी कारणों से इस मामले की सुनवाई नहीं करना चाहेंगे। अधिकारियों ने कहा कि इससे लोग अपने वाहन को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहित होंगे और दिल्ली में प्रदूषण पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। नई नीति के मुताबिक अपने वाहन को स्क्रैप करवाने के बाद मालिकों को एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा और यह तीन साल के लिए वैध होगा। इस अवधि के दौरान नया वाहन खरीदने पर वे छूट का लाभ उठा सकेंगे। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया  ने अपनी जमानत याचिका को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और उत्पाद शुल्क नीति मामले  में सुनवाई शुरू होने में देरी की शिकायत की है। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सिंघवी ने शीर्ष अदालत को 4 जून के आदेश से अवगत कराया, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा है कि उत्पाद शुल्क नीति मामले में जांच पूरी की जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी दर पर 3 जुलाई 2024 को या उससे पहले और तुरंत दायर की जाएगी। उसके बाद, ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा। 4 जून को शीर्ष अदालत ने अंतिम शिकायत/चार्ज-शीट दाखिल करने के बाद सिसोदिया को अपनी प्रार्थना को नए सिरे से पुनर्जीवित करने की भी स्वतंत्रता दी। अब सिसोदिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले अपने आवेदन को पुनर्जीवित करने की मांग की, जिसने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सीजेआई ने मंगलवार को सिसोदिया के वकील को इस पर गौर करने का आश्वासन दिया और तकनीकी खामियों को दूर करने को कहा। 4 जून को, शीर्ष अदालत ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के यह कहने के बाद सिसोदिया की याचिका का निपटारा कर दिया कि जांच पूरी हो जाएगी और अंतिम शिकायत/चार्जशीट शीघ्रता से और किसी भी कीमत पर 3 जुलाई या उससे पहले और उसके तुरंत बाद दायर की जाएगी। ट्रायल कोर्ट मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा।

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