घूस लेकर नौकरी देने में विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, पूर्व अध्यक्ष समेत 31 दोषी

घूस लेकर नौकरी देने में विशेष अदालत ने सुनाया फैसला, पूर्व अध्यक्ष समेत 31 दोषी

असम में कृषि विकास अधिकारियों (एडीओ) के पदों पर नियुक्ति के लिए घूस लेने के मामले में सोमवार को विशेष अदालत ने असम लोक सेवा आयोग (एपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पाल और 31 अन्य को दोषी करार दिया। विशेष न्यायाधीश दीपांकर ठाकुरिया ने साक्ष्यों के अभाव में 11 अन्य को बरी कर दिया, जबकि एक व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया।पाल, आयोग के दो अन्य निलंबित सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान और अन्य अधिकारियों और बिचौलियों को एडीओ भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के अंकों में हेराफेरी करने के मामले में दोषी ठहराया गया।

न्यायाधीश ने अभी तक दोषी व्यक्तियों की सजा की घोषणा नहीं की है। नौकरी प्राप्त करने में असफल रहे एक उम्मीदवार की शिकायत पर 2017 में भांगागढ़ पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।आरोप लगाया गया था कि पैसे लेकर दूसरे उम्मीदवार के अंक बढ़ाए गए थे। पाल, एपीएससी के अन्य सदस्यों और अधिकारियों को नौकरी के बदले घूस लेने के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है। नौकरी के बदले घूस लेने का दूसरा मामला पुलिस और अन्य अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) से संबंधित है।

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