रांची हाईकोर्ट का निर्देश: बिना नक्शा स्वीकृति के रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बंद होंगे

रांची हाईकोर्ट का निर्देश: बिना नक्शा स्वीकृति के रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट बंद होंगे

रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची शहर में बिना नक्शा स्वीकृति के और नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे सभी रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट को बंद करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने रांची नगर निगम को इस मामले में कार्रवाई कर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. राज्य में अफीम, हशीश और मारिजुआना जैसे मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए स्वत: संज्ञान के आधार पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि शहर के लालपुर इलाके में कई रूफटॉप बार और रेस्टोरेंट संचालित हो रहे हैं. इन्हें तत्काल बंद किया जाना चाहिए.

गांजा और अफीम की बिक्री रोकने के लिए अभियान

हरमू इलाके में काऊज रेस्टोरेंट के पास पार्क में गांजा और चरस की बिक्री हो रही है. इसे रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए. राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि रांची समेत पूरे राज्य में गांजा और अफीम जैसे मादक पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए अभियान चल रहा है.

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