चीन ने इस ऐप ज़रिये भारत से ट्रांसफर किए 400 करोड़ : ED का बड़ा खुलासा, कई बैंक खातें फ्रीज

चीन ने इस ऐप ज़रिये भारत से ट्रांसफर किए 400 करोड़ : ED का बड़ा खुलासा, कई बैंक खातें फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने इस कार्रवाई में करीब ₹25 करोड़ फ्रीज किए हैं। यह कार्रवाई FIEWIN गेमिंग ऐप को निशाना बनाने के लिए की गई है। इसके अलावा, एजेंसी ने FIEWIN ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट भी फ्रीज कर दिए हैं।

गेमिंग ऐप के जरिए चीन को करीब 400 करोड़ रुपये किए ट्रांसफर

आरोप है कि यह गेमिंग ऐप भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जांच में पता चला है कि इस गेमिंग ऐप के जरिए चीन को करीब 400 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए। फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय भी इस मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का पता लगाने की कोशिश कर रहा है।

रची जा रही थी भारत की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पहली बार ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन FIEWIN से जुड़े चीनी नागरिकों के क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी ने तीन चीनी व्यक्तियों के तीन क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट को जब्त कर लिया है। ईडी ने करीब ₹250 मिलियन मूल्य के क्रिप्टोकरेंसी अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। अपनी जांच में ईडी ने खुलासा किया कि इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए भारत से चीन में 400 करोड़ रुपय ट्रांसफर किए गए हैं।

ईडी ने इस मामले में चार भारतीय नागरिकों को गिरफ़्तार किया है। ईडी की जांच से पता चला है कि चीनी नागरिकों ने इस गेमिंग ऐप का इस्तेमाल करके भारत से करीब 4 अरब रुपये की ठगी की है। चीन ने इस गेमिंग ऐप के ज़रिए भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की बड़ी साजिश रची थी।

ईडी ने की थी छापेमारी

ईडी ने पहले भी इस गेमिंग एप्लीकेशन के खिलाफ देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की थी। इस दौरान कई भारतीय नागरिकों को हिरासत में लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों ने पूछताछ में खुलासा किया था कि इस गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए भारत से करीब 400 करोड़ रुपये चीन भेजे गए थे। इसके अलावा ईडी ने इस एप्लीकेशन से जुड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग धोखाधड़ी के मामले में चार लोगों को भी गिरफ्तार किया था।

16 मई 2023 को ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन “FIEWIN” से संबंधित धोखाधड़ी और साजिश के संबंध में कोलकाता के कोशीपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406 और 120 बी के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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