रायपुर
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव का मतदान 11 फरवरी को होगा। 15 फरवरी को मतगणना होगी। आज रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। मतदान के एक दिन पूर्व सार्वजनिक रूप से प्रचार पर प्रतिबंध रहेगा। जनसभाएं, रैलियां, नुक्कड़ सभाएं नहीं की जा सकेंगी।
आचार संहिता का पालन अनिवार्य
चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करने के निर्देश दिए हैं।मतदान से एक दिन पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक प्रचार, रैलियों और जनसभाओं पर रोक रहेगी। यदि कोई उम्मीदवार या राजनीतिक दल इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
रात 10 बजे के बाद नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर
चुनाव प्रचार को लेकर ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी नियम लागू किए गए हैं। नौ फरवरी की रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। हालांकि रात 10 बजे से 12 बजे के बीच होने वाले प्रचार कार्यक्रमों को अनुमति देने के दौरान इन प्रविधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
खुलेआम भीड़ लेकर प्रचार नहीं कर सकेंगे
रायपुर नगर निगम क्षेत्र में भी आज रात 12 बजे के बाद प्रचार प्रसार थम जाएगा। इससे शहर मुख्य मार्गों में बजने वाले डीजे व बाजा बंद हो जाएंगे। प्रत्याशी खुलेआम भीड़ लेकर प्रचार प्रसार नहीं कर सकेंगे और न ही जुलूस व सभाओं का आयोजन किया जा सकेगा। रविवार रात 12 बजे के बाद शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे से मिलना जुलना देखने को मिलेगा, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश के अनुसार नौ फरवरी को रात 12 बजे तक ही चुनाव प्रचार किया जा सकता है। नौ फरवरी की रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति नहीं है। 11 फरवरी को सुबह आठ बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी।
प्रत्याशी दमखम के साथ कर रहे हैं प्रचार
नगर निगम में चुनाव की वोटिंग के लिए अब सिर्फ दो दिन बचे हैं, जिसके चलते प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आलम यह है कि प्रत्याशियों के कार्यकर्ता तड़के तक प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं।